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पैसे की लेनदेन में मा’रे गये थे अग्रवाल बंधु, गुनाहगार दोषी करार… जानें

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Ranchi : राजधानी रांची के बहुचर्चित अग्रवाल बंधु मर्डर केस के तीन गुनाहगारों को आज दोषी करार दिया गया। दोषी पाये गये एक निजी न्यूज चैनल के मालिक लोकेश चौधरी और उसके बॉडी गार्ड धर्मेद्र तिवारी और सुनील सिंह को सजा के बिंदु पर 30 जून को फैसला सुनाया जायेगा। वहीं साक्ष्य के अभाव में एक अभियुक्त शंकर कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह सजा रांची के सिविल कोर्ट के जज विशाल श्रीवास्तव की अदालत द्वारा सुनाई गई। गौरतलब है कि साल 2019 में 6 मार्च को महेंद्र अग्रवाल और उनके भाई हेमंत अग्रवाल की हत्या एक निजी न्यूज चैनल के दफ्तर में कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि पैसे की लेनदेन को लेकर लोकेश चौधरी और उसके सहयोगियों ने अग्रवाल बंधु की हत्या की थी। इस संबंध में अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तीनों गुनाहगारों को पुलिस की अभिरक्षा में फिर से जेल भेज दिया गया। इस बहुचर्चित हत्याकांड के मुख्य गुनाहगार लोकेश चौधरी ने पुलिसिया दबाव में आकर साल 2020 में 9 दिसम्बर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तीनों गुनाहगारों को धारा 302, 201 एवं आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई जायेगी।

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