Kohramlive Desk : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं को स्पष्ट किया गया है कि फीस वापसी के नियमों का पलान करें, नहीं तो Affiliation यानी संबद्धता रद्द की जाएगी। कमीशन के सचिव प्रो. रजनीश जैन ने इस संबंध में सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को इस संबंध में पत्र लिखा है। साफ कहा गया है कि दो अगस्त को फीस वापसी को लेकर तय नियमों का पालन करना होगा। फीस वापसी नियम नहीं मानने पर किसी तरह का नया प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति नहीं देना, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा वापस लेने का जिक्र भी है।
31 अक्तूबर तक के आवेदन पर पूरी फीस वापस
यूजीसी ने कहा है कि अगर विश्वविद्यालय और कॉलेज शुल्क वापसी का निर्देश नहीं मानेंगे, तो उनकी संबद्धता रद्द की जाएगी। इसे लेकर सभी विवि के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि जिस विद्यार्थी ने 31 अक्तूबर 2022 तक नामांकन वापस ले लिया या रद्द कराया है, उसे पूरी फीस वापस की जाए। यदि कोई विद्यार्थी 31 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2022 तक नामांकन वापस या रद्द कराता है, तो एक हजार रुपये की कटौती के बाद पूरी फीस लौटाई जाए।
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