Kohramlive : दूरसंचार विधेयक 2023 के पारित हो जाने के बाद यह विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार नेटवर्क को अपने कंट्रोल में लेने की अनुमति देता है, वहीं, नये विधेयक के अनुसार केंद्र या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के मैसेज को तब तक रोका नहीं जायेगा जब तक कि उनके प्रसारण को सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक व्यवस्था पर लागू नियम के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। नये विधेयक से ओटीटी और सोशल मीडिया कंपनियां खुश हैं, क्योंकि ओवर द टॉप (OTT) या इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग को दूरसंचार की परिभाषा में नहीं रखा गया है। इससे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे संचार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। उनसे इंटरनेट कॉलिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
लोकसभा और राज्यसभा से दूरसंचार विधेयक 2023 पारित हो जाने के बाद यह नया विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1950 की जगह लेगा।
सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल
फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए बिल में सख्त प्रावधान हैं। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगेगा। बिल के तहत सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी तीन साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जायेगा उसके बाद ही सिम जारी होगा। वहीं, सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरूपयोग करना अब दंडनीय अपराध के दायरे में आयेगा। अक्सर, लोगों के सिम कार्ड को क्लोन करके लोगों के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। यह बिल ट्राई की शक्तियों पर अंकुश लगाता है।
नये विधेयक में टेलीकॉम लाइसेंस को लेकर नये प्रावधान हैं। यदि कोई कंपनी लाइसेंस वापस करती है या सरेंडर करती है तो उसकी लाइसेंस फीस वापस की जायेगी। टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से होगा यानी इसकी नीलामी नहीं होगी। किसी भी तरह की सरकारी, गैर-सरकारी जमीन पर टॉवर को लगाने के लिए किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने को कम किया गया है। अब यह 5 करोड़ है जो कि पहले 50 करोड़ था।
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