Kohramlive desk : भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने बिना ओटीपी के 15 हजार रुपये तक की ऑटो डेबिट के नियम को लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत 15 हजार रुपये तक का भुगतान होने की स्थिति में आपको वेरिफाई या मंजूरी के लिए ओटीपी एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
RBI रेकरिंग पेमेंट की लिमिट को बढ़ा दी
रिजर्व बैंक ने OTP बेस्ड रेकरिंग पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया है। इसका मतलब अब 15 हजार रुपए तक का ऑटो डेबिट बिना OTP के हो जाएगा। उससे ऊपर की ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए OTP अनिवार्य रहेगा। ऐसे ट्रांजैक्शंस को Recurring transactions कहते हैं। इसकी सीमा को 5000 से बढ़कर 15000 कर दिया गया है। इसका ऐलान पिछले दिनों रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी में भी किया था।
RBI के मुताबिक इस सुविधा को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है और अब तक इस ढांचे के तहत 6.25 करोड़ से अधिक मैंडेट रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें 3,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी शामिल हैं। इस सुविधा के तहत बैंक को पेमेंट के दिन से 24 घंटे पहले मैसेज, ईमेल आदि के जरिए जानकारी देना जरूरी है।
ग्राहकों को कैसे मिलेगा फायदा?
शक्तिकांत दास ने कहा था कि रेकरिंग पेमेंट के लिए बिना OTP की लिमिट 15000 रुपए करने से ग्राहकों को फायदा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने पिछले साल इसे ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया था। रेकरिंग पेमेंट की मदद से आप मंथली सब्सक्रिप्शन, इंटरनेट रिचार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करना, एजुकेशन फीस जमा करना जैसे काम करते हैं। इसकी लिमिट को बढ़ाकर 15 हजार करने से ग्राहक थोड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे. रिजर्व बैंक के मुताबिक, अभी तक 6.25 करोड़ मैंडेट रजिस्टर की गई है. इसमें 3400 इंटरनेशनल मर्चेंट भी शामिल हैं।
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