रांची : कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया था। संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए सरकार ने इसमें कुछ छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 17 जून की सुबह 6:00 बजे तक बढ़ा दी है।
ऐसे समझते हैं पहले क्या थी पाबंदियां और अभी क्या मिली छूट
- पहले दुकानों को दिन के 2:00 बजे तक खोलने की अनुमति थी।
- अब इसे बढ़ाकर शाम 4:00 बजे तक कर दिया गया है।
- पहले सैलून बंद थे, अब उसे भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने की इजाजत दी गई है।
- निजी और सरकारी कार्यालय एक तिहाई कर्मचारी के साथ शाम 4:00 बजे तक खुलेंगे।
- ईपास की व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी।
- आपको यदि अपने जिले से दूसरे जिले में या अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो इसके लिए ई-पास अनिवार्य है।
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यहां जारी रहेगी पाबंदी
बस सेवा, स्कूल-कॉलेज सहित तमाम शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, क्लब, बार, स्टेडियम, स्विमिंग पुल, जिम, पार्क। इसके साथ ही ना तो कोई परीक्षा लेने की इजाजत है न ही किसी जुलूस और सभा की अनुमति है। मेला और प्रदर्शनी पर भी पूर्ण पाबंदी।
नई गाइडलाइन में एक और महत्वपूर्ण चीज को शामिल किया गया है। अब रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा। शनिवार की शाम 4:00 बजे से यह लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा और सोमवार की सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान फल, सब्जी, राशन समेत सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान बेवजह घर से निकलने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी।
लॉकडाउन के दौरान इनको खोलने की इजाजत
दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट और सीएनजी पंप। होटल और रेस्टोरेंट भी होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे।












