PATNA : बिहार में परिवहन विभाग ने वाहनों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। वाहन मालिक की मौत के बाद वाहन ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा। ऐसा किए बिना गाड़ी को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। ऐसे गाड़ियां जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है, उनका निबंधन भी रद्द कराना होगा।
गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के गलत इस्तेमाल के कारण हुआ यह निर्णय
विभाग को लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद बिना ट्रांसफर कराए गाड़ियों का गलत कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। गाड़ियों की खरीद-बिक्री के बाद भी नए मालिक ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहे हैं।
विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि गाड़ी को सड़क पर उतारने से पहले सभी कागजात-प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, परिमट, रोड टैक्स आदि का अपडेटेड होना जरूरी है। सभी कागजात अपडेट की नहीं होने की स्थिति में राज्य भर बड़े स्तर पर फाइन वसूलने की तैयारी की जा रही है।
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