New Delhi : केंद्रीय कर्मचारियों के लिये राहत की बड़ी खबर सामने आई है। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अब 20 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का विकल्प चुनकर भी सुनिश्चित पेंशन पाने के हकदार होंगे। 2 सितंबर को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 अधिसूचित किये। नई व्यवस्था के तहत 25 साल सेवा पूरी करने के बाद ही पूर्ण सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध होगी। 20 साल सेवा पूरी करने पर VRS लेने वालों को आनुपातिक पेंशन मिलेगी। यह सेवा वर्षों को 25 से विभाजित कर तय होगी। पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से देय होगा। वहीं, अन्य लाभ भी बरकरार है। व्यक्तिगत कोष का 60% अंतिम निकासी, हर छह माह की सेवा अवधि पर मूल वेतन व DA का 1/10वां हिस्सा, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, CGEGIS (केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना) मिलेंगे। यदि VRS के बाद लेकिन पेंशन शुरू होने से पहले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कानूनी जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
अखिल भारतीय NPS कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से कहा, “यह निर्णय खासकर अर्धसैनिक बलों के लिये बहुत जरूरी है, जो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। अब 20 साल सेवा पूरी करने के बाद यदि कोई कर्मचारी काम जारी रखने में सक्षम न हो तो भी उसे पेंशन का सहारा मिलेगा।”






