Ranchi : पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में चार गुनहगारों को “आजीवन, अंतिम सांस तक जेल” की कठोर सजा सुनाई है। रांची के विशेष न्यायाधीश बी.के. श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुये कहा, “ऐसे अपराध समाज की आत्मा को घायल करते हैं।” सजा पाने वालों के नाम दीपक कुमार (प्रेमी, मासूम की जान-पहचान का भरोसा तोड़ने वाला), नितेश कुमार, बंटी तिर्की एवं गोपाल कोइरी बताये गये। चारों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एक अन्य आरोपित नाबालिग है, जिसका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है।
सूत्रों के अनुसार, पीड़िता का परिचय पहले से था दीपक से था, वही दीपक, जिसने दोस्त बनकर जिंदगी में कदम रखा था। साल 2023 के 2 अक्टूबर को दीपक ने उसे मिलने के लिए धुर्वा डैम बुलाया। तब शाम ढल रही थी, पर उसी शाम की ओट में घिर आया था एक खौफनाक अंधेरा। दीपक उसे खूंटी रोड स्थित डीयर पार्क ले गया। सुनसान पेड़ों की छाया में उसने मासूम का भरोसा तोड़ा शरीर की मर्यादा रौंदी। डीयर पार्क से उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। चारों ने मिलकर उसे दशम फॉल ले जाने का दबाव बनाया। पीड़िता ने मना किया, हाथ जोड़ें, उससे पहले उसकी आवाज को खींचकर खामोश कर दिया गया। “घुमाने” के बहाने ले जाकर गिरा दिया उसे उस गहरी खाई में, जहां इंसानियत का नामोनिशान नहीं था। दशम फॉल की गूंजती धारों के बीच चारों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम जब घर पहुंची तो उसकी हालत देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत जुटाकर सब कुछ बताया। उसी रात धुर्वा थाना में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने बिना देर किये चारों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तब से ये चारों जेल में थे और अब अदालत ने उन्हें जिंदगी की आखिरी सांस तक वहीं रहने का आदेश दे दिया।














