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हेमंत कैबिनेट में इन 18 अहम फैसलो पर लगी मुहर…

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Ranchi : राजधानी रांची के सुकुरहुटू में 102 एकड़ में 1074 करोड़ की लागत से नया रिम्स बनेगा। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें सबसे खास राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडिया को बताया कि रांची में एक और रिम्स बनेगा। इसके लिये 1074 करोड़ खर्च किये जायेंगे। वहीं, सरकारी अस्पतालों के लिये वरीय अस्पताल प्रबंधक एवं IT प्रबंधक पद सृजित करने की अनुमति दी गई है। नारकोटिक्स केस की सुनवाई के लिये चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायालय खोलने की मंजूरी दी गई। झारखंड पारा मेडिकल नियुक्ति, प्रोन्नति नियमावली की स्वीकृति दी गई। ज्ञानोदय योजना के तहत माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राशि स्वीकृत की मंजूरी दी गई। वहीं, राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा इन प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

  • हजारीबाग के जलपथ प्रमण्डल संख्या-02 के सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार) गेब्रियल किड़ो को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची के प्रबंध निदेशक पद पर कमलेश्वर कांत वर्मा 4 वर्षों के लिये (दिनांक-31.12.2025 तक) अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो, किया गया है, पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • कोर्ट के आदेश पर नन्द किशोर प्रसाद को विभागीय लेखा परीक्षा द्वितीय पत्र में अंतिम स्तर से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को क्षांत करते हुये देय ACP/MACP का वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • कोर्ट के आदेश पर प्रेम कुमार की सेवा नियमित करते हुये उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • उर्मिला सिंह द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के तहत स्व० राज किशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुये उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमण्डलीय अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आई०टी० एक्सक्युटिव का पद सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री TCS को एक वर्ष यथा- 01.10.2024 से 30.09.2025 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम-245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प संख्या-8598 दिनांक 29.09.2015 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • रांची तमाड़ के तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद के वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2024-2025 में यथा झारखण्ड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के तहत निबंधित अधिवक्ताओं को (1) स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु रू0 6,000/- (छह हजार रूपये मात्र) वार्षिक प्रिमियम के रूप में कुल अनुदान राशि रू0 9,00,00,000/- (नौ करोड़ रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने हेतु, (2) 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण को पेंशन के रूप में प्रतिमाह रू0 7,000/- (सात हजार रूपये मात्र) रूपये की दर से कुल रू0 1,60,00,000/- (एक करोड़ साठ लाख रूपये मात्र) का अनुदान राशि भुगतान करने हेतु एवं (3) नए अधिवक्तागणों को प्रथम 03 (तीन) वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता के रूप में रू0 5000/- (पाँच हजार रूपया मात्र) प्रतिमाह की दर से (50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान किये जाने हेतु) कुल अनुदान राशि रू० 1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) अर्थात कुल रू0 12,10,00,000/- (बारह करोड़ दस लाख रूपये मात्र) का उपबंध झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कराने की स्वीकृति दी गई।
  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई।
  • दुमका हवाई अड्डा, दुमका से Regional Connectivity Scheme (RCS-UDAN) के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित्त हवाई अड्डा पर CNS/ATM (Communication, Navigation and Surveillance and Air Traffic Management Services) सेवाएँ cost recovery basis पर उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के तहत शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में यचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16.11.2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (दिनांक-16.11.2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) मात्र MACP एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक ज्ञानोदय योजनान्तर्गत रु. 94,50,00,000/- (चौरान्वे करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की लागत से मध्य विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (Digitization of Schools) की स्वीकृति दी गई।
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