New Delhi : लंबे समय से चली आ रही मांग पर बड़ा फैसला लेते हुये केंद्र सरकार ने राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आधिकारिक नाम परिवर्तन का आग्रह किया था। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर मुहर लगा दी है।केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि मंजूरी के बाद “केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026” को राष्ट्रपति के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत विचार के लिए राज्य विधानसभा को भेजा जायेगा। यह फैसला नये प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया। हाल ही में उद्घाटन हुये इस भवन में हुई बैठक में नाम परिवर्तन पर सहमति बनी।
क्या है आगे की प्रक्रिया?
केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति द्वारा केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल राज्य विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत विचार-विमर्श हेतु भेजा जायेगा। केरल राज्य विधानसभा की राय प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और संसद में केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी।
#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Among the important decisions taken by the cabinet today, the first decision is to change the name of Kerala to Keralam. Another is to double the Gondia-Jabalpur railway line. The third and fourth railway lines from… pic.twitter.com/1IGmxD96Yf
— ANI (@ANI) February 24, 2026




