RANCHI : सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने JPSC से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा है कि 2018 में जारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति विज्ञापन को क्यों और कैसे रद्द किया गया। इससे संबधित विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन रद्द करने के बारे में मांगी जानकारी
सोमवार को मामले की सुनवाई जस्टिस एसएन पाठक की बेंच में हुई। कोर्ट ने जेपीएससी और राज्य सरकार से विज्ञापन रद्द करने से संबधित पूरी जानकारी मांगी है। सरकारी पक्ष ने नये सिरे से विज्ञापन जारी कर नियुक्ति करने की बात कोर्ट को बताई। मामले के याचिकाकर्ता विमल झा और राकेश सिंह है। याचिका में विज्ञापन रद्द करने को गलत बताया गया था।
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