kohramlive desk : अगर आप PPF अकाउंट में निवेश करते हैं, तो इससे जुड़े नए नियम जानना जरूरी है, नहीं तो घाटा होगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद एक ही शख्स की तरफ से खोले गए दो या इससे ज्यादा पीपीएफ अकाउंट मर्ज नहीं हो सकेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस बारे में ऑफिस मेमोरेंडम (OM) भी जारी कर दिया गया है।
2019 के नियमों का करें पालन
ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि पीपीएफ अकाउंट का संचालन करने वाले संस्थान 12 दिसंबर या इसके बाद खोले गए पीपीएफ अकाउंट को मर्ज करने की रिक्वेस्ट नहीं भेजें। इसके पीछे पीपीएफ के साल 2019 के नियमों का हवाला दिया गया है।
एक ही अकाएंट रहेगा एक्टिव
पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद खोले गए दो या दो से अधिक पीएफ अकाउंट में से एक ही खाता एक्टिव रहेगा। बाकी खातों को बंद कर दिया जाएगा. बंद किए जाने वाले किसी भी अकाउंट पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।
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