Kohramlive : अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो घबराइये मत। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुये रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी है। CBDT के हवाले से मीडिया में आई खबर के अनुसार, यह फैसला तकनीकी कारणों और अन्य दिक्कतों को देखते हुये लिया गया है। अब टैक्सपेयर 16 सितंबर की शाम तक आराम से अपना ITR फाइल कर सकते हैं।
ऐसे फटाफट करें ITR फाइल
- Income Tax e-Filing Portal पर जायें।
- पैन नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें।
- सही ITR फॉर्म सिलेक्ट करें।
- e-File → Income Tax Return ऑप्शन चुनें।
- Auto-Filled Form 26AS और AIS को चेक करें और अगर कोई गलती है तो एडिट करें।
- अपने Form 16 से डिटेल्स मिलान करें और सब्मिट करें।
- आधार OTP या नेट बैंकिंग से ITR को वेरीफाई करें।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
- Form 16 (सैलरीड पर्सन के लिये)
- Form 26AS (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट)
- बैंक अकाउंट की जानकारी
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ
- Annual Information Statement (AIS)








