UP : बसपा विधायक राजू पाल की हत्या करने वाले 6 गुनहगारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, एक गुनहगार को चार साल की सजा मिली। यह सजा लखनऊ CBI कोर्ट ने सुनाई। उम्रकैद की सजा पाने वालों में माफिया अतीक अहमद के शॉप शूटर आबिद, फरहान, अब्दुल कवि और जावेद रंजीत पाल, इसरार और गुल हसन शामिल है। राजू पाल हत्याकांड के दो संदेही गुनहगार अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर CBI जांच की गुहार लगाई थी। घटना के करीब 11 साल बाद यानी 22 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच सौंप दी थी। 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े दोपहर 3 बजे बसपा विधायक राजू पाल और उनके साथ रहे देवी लाल पाल और संदीप यादव की हत्या कर दी गई थी। यह बड़ी वारदात सुलेमसराय में जीटी रोड पर हुई थी। शूटरों ने उनकी गाड़ी को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी थी। पति के हत्यारों को सजा दिलाने के बाद विधायक पूजा पाल बोलीं, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं अतीक अहमद गैंग से पीड़ित हर शख्स को आज इंसाफ मिला है। वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं। 19 सालों से चल रहा संघर्ष रंग लाया है। इस लड़ाई में जिसने भी सहयोग किया सबका धन्यवाद आभार।
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