रांचीः टेरर फंडिंग मामले के दो अभियुक्तों मनोज यादव उर्फ मनोज कुमार और प्रदीप राम की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है| झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा एवं न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने टेरर फंडिंग मामले के दो अभियुक्तों मनोज यादव उर्फ मनोज कुमार और प्रदीप राम की जमानत पर कुछ दिन पूर्व ही सुनवाई पूरी कर ली गई थी|
मनोज कुमार रामकृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी भी रह चुका था|वह गिरिडीह इलाके में कंस्ट्रक्शन फर्म और माओवादियों के बीच मध्यस्थता का काम करता था| दोनों अभियुक्तों के खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए इस मामले में जांच कर रही है|
इसे भी पढे : पांच दिन से धनबाद के कई हिस्सों में जलापूर्ति ठप, जनप्रतिनिधियों ने…
इसे भि पढ़े :चुनाव आयोग की दो सदस्यीय टीम पहुची पटना , अधिकारियों से तारीखों पर लेंगे…






