हाजीपुर : पानापुर हरिगोविंदपुर राजकीय मध्य विद्यालय के एक शिक्षक समेत दो को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक नाबालिग को ट्यूशन पढ़ाने के वक्त हवस का शिकार बनाता था। इसी दौरान नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया और धमकी देने लगा। इस घटना की जानकारी नाबालिग अपने परिजनों को दी। परिजनों ने सारी घटना की जानकारी पुलिस को दी और मामला दर्ज कराया। हरकत में आई पुलिस और आरोपी शिक्षक अभिषेक कुमार उर्फ चंदन और उसके दोस्त रीतेश रंजन उर्फ बंटी को अपने कब्जे में ले लिया। ये दोनों आरोपी महनार थाना क्षेत्र के नारायणपुर डेढ़पुरा के रहनेवाले हैं। नाबालिग बच्ची से रेप के दोषी शिक्षक और उसका साथी अब सलाखों के पीछे होंगे। षष्टम एडीजे सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अगले महीने 8 मार्च को सजा पर सुनवाई करेगी।
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ट्यूशन के दौरान छात्रा से दुष्कर्म किया
सरकार की ओर से मामले को कंडक्ट कर रहे पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षक ट्यूशन के दौरान छात्रा से दुष्कर्म करना शुरू किया और उसका विडियो बना लिया था। उसके बाद वीडियो को वायरल कर देने की धमकी देकर वह और उसका दोस्त रीतेश एक साल तक बच्ची से दुष्कर्म करता रहा।
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पीडिता ने परिजनों को आपबीती सुनाई
पुलिस ने अनुसंधान के बाद अदालत में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक शर्मा ने अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही अदालत में कराई गई। अदालत ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उन्हें भादवि की धारा 376 ,120 बी और पॉक्सो की कई धाराओं के तहत दोषी घोषित किया।




