रांची : निलंबित ADG अनुराग गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7 और 13 (1) एवं 13 (2) के तहत केस चलेगा। इसके अलावा IPC की धारा 120 B के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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सीआईडी के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता 13 फरवरी को सस्पेंड कर दिये गए थे। 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुराग गुप्ता पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद 29 मार्च 2018 को रांची के जगन्नाथपुर थाना में उनके खिलाफ 171 बी और 171 के तहत मामला दर्ज है। आयोग ने गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्देश दिया था।
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तात्कालीन जेवीएम सुप्रीमो (अभी बीजेपी विधायक दल के नेता) बाबूलाल मरांडी ने 2016 में एक सीडी जारी करते हुए राज्यसभा चुनाव में कथित गड़बड़ी की शिकायत की थी। सीडी में बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने के लिए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और अनुराग गुप्ता के बीच बातचीत का जिक्र था।
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