Godda : नाबालिग के साथ रेप करने की कोशिश के इल्जाम में आरोपी बनाए गये सूरज की आज सजा मुकर्र कर दी गई। सूरज गोड्डा के महागामा का रहने वाला है। 6 साल पहले उस पर महागामा थाना में कांड संख्या 67/2017, आईपीसी की धारा 376/511/34 के तहत केस दर्ज किया गया था। आज गोड्डा कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने सूरज को दुष्कर्म का दोषी पाया। उसे पोक्सो की बजाय धारा 376(1)के तहत दोषी करार दिया है। उसे 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया। इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी ठोका गया। जुर्माना नहीं देने पर उसे 1 साल और सजा काटनी होगी।
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