Bihar : RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को डबल मर्डर केस में दोषी ठहराया गया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दोषी माना है। पर्याप्त साक्ष्य और सबूत के आधार पर अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। साल 1995 में छपरा में एक वोटिंग बूथ के पास राजेंद्र राय और दरोगा राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गौरतलब है कि इससे पहले पटना की एक अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया था। साल 2012 में पटना हाईकोर्ट ने उनकी बरी के फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ मृतक राजेंद्र राय के भाई SC की शरण में गये थे। सुनवाई के बाद SC ने HC के फैसले को पलट दिया।इल्जाम है कि वोट नहीं देने पर राजेंद्र राय और दरोगा राय की हत्या कर दी गई थी। वर्तमान में प्रभुनाथ सिंह हत्या के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
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