हजारीबाग में छह ह’त्यारों को मिली उम्रकैद

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Hazaribagh : हजारीबाग के इचाक में हुये नवदंपती पूजा यादव और राहुल मेहता हत्याकांड में अदालत ने छह गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाये जाने के बाद पीड़ित परिवार ने अदालत के प्रति आभार जताया। वहीं, बेटी और दामाद को खो चुके पिता राम मूरत यादव भावुक हो गये। उन्होंने कहा कि बेटी और दामाद अब इस दुनिया में नहीं हैं और इस दुख का कोई अंत नहीं है। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम तरुण कुमार की अदालत ने यह सजा सुनाई। अदालत ने सभी छह गुनहगारों पर अलग-अलग धाराओं के तहत आर्थिक दंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में ईश्वर प्रसाद मेहता, बबलु मेहता, बोबी कुमार, विक्की कुमार, आशीष पांडेय और सोनु कुमार सिन्हा शामिल हैं। सभी दोषी अदालत में सशरीर उपस्थित हुये। अदालत ने हत्या के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सभी दोषियों को आजीवन कारावास और तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120बी के तहत भी आजीवन कारावास दिया गया। वहीं, साक्ष्य छिपाने की धारा 201 के तहत तीन साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया गया है।

अभियोजन ने मांगी कठोर सजा

सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि यह मामला रेयर ऑफ रेयररेस्ट श्रेणी में नहीं आता, इसलिये मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिये। वहीं, अभियोजन पक्ष ने नवदंपती की निर्मम हत्या और परिवार को हुई अपूरणीय क्षति का हवाला देते हुये कठोर सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सूचक राममूरत यादव, अनुसंधानकर्ता मोहम्मद शाहिद रजा समेत कुल 19 गवाहों की गवाही कराई गई थी।

प्रेम विवाह के बाद शुरू हुआ विवाद

मामले के अनुसार, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की रहने वाली पूजा यादव वर्ष 2014 से दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात हजारीबाग के इचाक निवासी राहुल मेहता से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और उन्होंने दिल्ली के एक मंदिर में विवाह कर लिया। आरोप है कि शादी के बाद राहुल के परिजन इस रिश्ते के विरोध में आ गये और पूजा के पिता से शादी स्वीकार करने के बदले 20 लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे। पूजा के पिता ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। बताया गया कि राहुल और पूजा ने इचाक बाजार में अपने चाचा के मकान में रहकर दिल्ली कोचिंग सेंटर चलाना शुरू किया। इस दौरान भी ससुराल पक्ष के साथ विवाद और प्रताड़ना जारी रहने का आरोप है। अभियोजन के अनुसार, 15-16 जून 2024 की रात पूजा और राहुल के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि इसके बाद दोनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूजा के पिता राममूरत यादव ने शिकायत दर्ज कराते हुये आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

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