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बिहार में सुचारु रूप से SIR लागू, 1.5 करोड़ घरों में BLO का पहला दौरा पूरा

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Bihar : चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान को लेकर अब तक की प्रगति उल्लेखनीय रही है। राज्य में मतदाता सूची को अद्यतन और पारदर्शी बनाने की इस व्यापक प्रक्रिया के तहत अब तक लगभग 1.5 करोड़ घरों में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) का पहला दौरा पूरा हो चुका है। साथ ही, 87 प्रतिशत यानी लगभग 6.86 करोड़ मतदाताओं तक गणना फॉर्म पहुंचा दिये गये हैं, जो राज्य में 24 जून 2025 तक नामांकित कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं की गणना का हिस्सा हैं।

तीन बार दौरा करेंगे BLO

चूंकि BLO हर मतदाता के घर तीन बार दौरा करेंगे, इसलिए यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। अब तक जो घर छूटे हैं, वे या तो बंद हैं, या फिर उनमें प्रवासी, यात्रा कर रहे लोग या मृत मतदाता हो सकते हैं।

डिजिटल विकल्प भी उपलब्ध

यदि कोई मतदाता BLO से नहीं मिल पाता, तो वह https://voters.eci.gov.in पोर्टल या ECINet ऐप से आंशिक रूप से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरकर ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित रखी गई है।

BLA का भी सक्रिय योगदान

इस अभियान में राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किये गये 1.55 लाख से अधिक बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसमें भाजपा (52,689), राजद (47,504), जदयू (34,669), कांग्रेस (16,500) से लेकर अन्य छोटे दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। हर बीएलए प्रतिदिन 50 प्रमाणित फॉर्म जमा कर सकता है, जिससे काम में तेजी आ रही है।

अब तक मिले 38 लाख हस्ताक्षरित फॉर्म

अब तक बीएलओ को लगभग 38 लाख हस्ताक्षरित और भरे हुए फॉर्म मिल चुके हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि “समावेश पहले” की नीति को अपनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं।

जरूरी डेडलाइन और सत्यापन

25 जुलाई 2025 तक सभी पात्र मतदाताओं को हस्ताक्षरित प्रगणन फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी। 2 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक दावे व आपत्तियों का समय रहेगा। 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी।

दस्तावेजों का सत्यापन लगातार जारी

हर फॉर्म के साथ संलग्न दस्तावेजों का तत्काल और लगातार सत्यापन किया जा रहा है। इसके जरिये सुनिश्चित किया जायेगा कि मतदाता सूची में केवल वही नाम जुड़ें जो पात्र हों और किसी अपात्र का नाम ना रहे।

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