Ranchi : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 7 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को “कारण बताओ नोटिस” जारी किया है। इन दलों ने विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) का वार्षिक अंकेक्षित खाता आयोग को समय पर प्रस्तुत नहीं किया। वहीं, ये दल निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद अपने व्यय-विवरणी निर्धारित अवधि (विधानसभा चुनाव के 75 दिन और लोकसभा चुनाव के 90 दिन) में आयोग को जमा नहीं कर पाये, जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
जिन दलों को नोटिस जारी किया गया, उनमें रांची की झारखंड क्रांतिकारी पार्टी, झारखंड पार्टी (सेक्युलर), लोक जन विकास मोर्चा, राष्ट्रीय देशज पार्टी, राष्ट्रीय संगाइल पार्टी, पूर्वी सिंहभूम की झारखंड पीपल्स पार्टी, चतरा की राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा शामिल हैं। उपरोक्त दलों के अध्यक्ष/महासचिव को निर्देश दिया गया है कि वे शपथ पत्र सहित अपना लिखित पक्ष मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड, रांची के कार्यालय में 9 अक्टूबर तक भेजें। वहीं, आगामी 16 अक्टूबर को दिन के 11 बजे सुनवाई के लिये उपस्थित होना जरूरी है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय तक पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, तो यह माना जायेगा कि पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया है, और इसकी सूचना भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को भेज दी जायेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दलों से अपील की है कि वे समय पर आवश्यक कार्रवाई करें और कानून के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करें।








