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राजधानी में धारा-144 लागू, कब तक… जानें

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Ranchi : राजधानी रांची में लागू धारा-144 को आगामी चार जून तक बढ़ा दिया गया है। रांची लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के मद्देनजर सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार के आदेश पर बढ़ाया गया है। इससे पहले बीते 16 मार्च को धारा-144 दो महीने के लिए लगायी गयी थी। बीते कल यानी 16 मई को वह अवधि खत्म हो गई। चुनाव में किसी तरह की कोई खलल न पड़े, इसको लेकर धारा-144 को 19 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। SDO ने चुनाव प्रक्रिया की खत्म होने तक रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से चार जून की रात 11:00 बजे तक लागू रहेगा।

निषेधाज्ञा की अवधि में किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम बारूद लेकर चलने पर मनाही रहेगी। वहीं हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंटा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे घातक हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। साथ ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रात 10 बजे से भोर के 6 बजे तक वर्जित रहेगा।

इसके अलावा किसी सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर,पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर-पम्फलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना तथा होर्डिंग लगाने पर रोक रहेगा। यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, मरीज के साथ अस्पताल जा रहे तीमारदारों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।

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