Ranchi : CM हेमंत सोरेन के आवास का शनिवार को घेराव करने की मिली सूचना पर रांची पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। रांची में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं CM आवास और CM सचिवालय, कांके रोड के 200 मीटर की परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि पर पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंध में रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा और SSP किशोर कौशल ने सांझा आदेश शुक्रवार की रात जारी किया है।
1- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
3-किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा. तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2023 के प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
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