Bokaro : शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में आज रूपेश कुमार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उसपर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 महीने और जेल काटनी होगी। यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह क्राइम अगेंस्ट वूमन के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में सुनाई गई। रूपेश कुमार बोकारो के जोधाडीह मोड़ में रहता है। उसके खिलाफ 5 मई 2020 को चास में रहनेवाली एक युवती ने केस दर्ज कराया था।
दरअसल इसी साल रूपेश ने इस युवती से दोस्ती की। उसे शादी के सपने दिखा उसके करीब आ गया। दोनों में देह से देह का रिश्ता भी कायम हो गया। युवती बार-बार उसे शादी के लिए कहती रही। उसे भरोसा दिलाने के लिए चास के प्रभात कॉलोनी में किराए का घर लेकर रूपेश उसके साथ 20 दिन तक रहा और इस दौरान भी उसने उसके साथ संबंध बनाया। जिसके बाद युवती को छोड़कर भाग गया।
इसे भी पढ़ें : महिला थाना के ASI रंगेहाथ धराये, क्या कर रहे थे… देखें
इसे भी पढ़ें : झारखंड में हीट वेव का अलर्ट, इन जिलों के लोग रहें सावधान
इसे भी पढ़ें : कोर्ट में कुख्यात शूटर जीवा को गोलियों से भून डाला, देखें वीडियो…
इसे भी पढ़ें : कोयलांचल में फिर ठांय-ठांय, देखें इस बार किसको लगी गोली
इसे भी पढ़ें : डॉक्टर राजीव गुप्ता बने रिम्स के नए निदेशक
इसे भी पढ़ें : अमिताभ-धर्मेंद्र की ऑन-स्क्रीन मां नहीं रही, कल होगा अंतिम संस्कार
इसे भी पढ़ें : Bank of baroda ने ग्राहकों को दिया तोहफा, देखें क्या