Bihar : बिहार में जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए सरकार ने नियम सख्त कर दिये हैं। ‘भारतीय स्टांप संशोधन विधेयक-2026’ लागू होने के बाद अब संपत्ति की कीमत कम दिखाकर स्टांप ड्यूटी बचाने की कोशिश महंगी पड़ेगी। नये कानून के तहत राजस्व चोरी पकड़े जाने पर चोरी की गई राशि के बराबर यानी 100% तक जुर्माना देना होगा। पहले यह सीमा 10% थी। साथ ही जांच की समय-सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है।
सरकार ने यह भी तय किया है कि आदेश मिलने के 60 दिन के भीतर बकाया राशि और जुर्माना जमा करना होगा, अन्यथा ब्याज देना पड़ेगा। अब रजिस्ट्री से पहले ही संपत्ति का बाजार मूल्य तय कराया जा सकेगा और AIG को भी ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार मिलेगा। सरकार का उद्देश्य फर्जी मूल्यांकन, स्टांप ड्यूटी चोरी और राजस्व नुकसान पर पूरी तरह रोक लगाना है।






