Kohramlive Desk : कीमती सामान की सुरक्षा के लिए बैंकों में लॉकर का सिस्टम बनाया गया है। यदि आपको लॉकर में गहने और अन्य जरूरी दस्तावेत लॉकर में रखना है तो इसके लिए बैंक को चार्ज देना पड़ता है। इसके नियमों में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। हाल में इससे संबंधित नियमों में चेंज किया गया है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। जान लें कि आरबीआई (RBI) की तरफ से बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। ग्राहकों के सामान की सुरक्षा और सहूलियत के लिए ऐसा किया गया है।
चोरी होने पर बैंक को देना होगा 100 गुना मुआवजा
आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर केंद्रीय (RBI) की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है। अक्सर ग्राहक बैंक लॉकर्स में चोरी की शिकायतें करते रहते हैं। लंबी मशक्कत के बाद भी ऐसे ग्राहकों को चोरी गए सामान का कोई संतोषजनक हल नहीं मिलता, लेकिन अब लॉकर में रखे सामान के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर संबंधित बैंक ग्राहक को लॉकर किराये का 100 गुने तक का मुआवजा देगा।
क्या-क्या करना होगा बैंक को
आरबीआई की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया कि बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट, लॉकर के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्पले पर लगाना होगा। इससे लॉकर सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। आरबीआई का कहना है कि बैंक की तरफ से ग्राहक को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। लॉकर को एक्सेस करने पर इसका अलर्ट बैंक के जरिये आपको ई-मेल और एसएमएस पर दिया जाएगा। आरबीआई ने यह नियम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के लिए बनाया है।
बैंकों को 3 साल का किराया एक बार में लेने का हक
बैंकों को लॉकर का अधिकतम तीन साल का किराया एक बार में लेने का हक है। यदि लॉकर का किराया 2000 रुपये है तो बैंक अन्य मेंटीनेंस चार्ज छोड़कर आपसे 6000 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकता।
सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जरूरी
लॉकर रूम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक शख्स और बैंक स्टॉफ की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जरूरी है। इसके अलावा बैंक को सीसीटीवी की 180 दिन (6 महीने) की फुटेज सुरक्षित रखनी होगी। चोरी या अन्य किसी प्रकार की अनहोनी पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर सकेगी।
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