Palamu : 6 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले गुनहगार बच्चन यादव को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कठोर सजा पलामू सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेमनाथ पांडेय की अदालत ने सुनाई। पीड़िता की मां 9 जनवरी 2020 को पलामू के हुसैनाबाद थाना में केस दर्ज कराई थी। गुनहगार बच्चन यादव पर इल्जाम है कि वह 6 साल की बच्ची को 8 जनवरी को साइकिल से गांव के पोखरा की तरफ ले गया था। रेप करने के बाद बच्ची को उसके घर पहुंचा कर फरार हो गया था। पीड़िता बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसका इलाज हुसैनाबाद के अनुमंडलीय हॉस्पिटल और मेदिनीनगर के MMCH में हुआ था। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से छह माह जेल काटना पड़ेगा।
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