Kohramlive : मोदी ‘सरनेम’ मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से गुजरात हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। वहीं, आज सुनवाई पूरी होने के बाद सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक की अदालत में सुनवाई हुई। अब गर्मी छुट्टियों के बाद कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। इससे पहले बीते 29 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। जहां, राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जिस कथित अपराध के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक कदाचार शामिल है।
भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2019 में एक केस किया था। उन्होंने 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगाया था। इस बयान से मोदी सरनेम वाले लोग काफी आहत हुए थे। इसलिए उन्होंने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसके बाद बीते 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट से मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
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