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हवाई सफर में ओछी हरकत, लग सकता है उड़ान पर पांबदी, जानें कैसे…

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Kohramlive Desk : न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब किये जाने के बाद से अब लोग यह जानने को बेताब है कि ऐसी हरकत करने वाले बिगड़े मुसाफिरों को दंडित करने का कोई कानून-कायदा है या नहीं। सहसा लोगों को ”नो फ्लाई लिस्ट’ याद आ गई। बुजुर्ग महिला फ्लाइट के बिजनेस क्लास में सफर कर रही थी। इल्जाम है कि नशे में टून एक मुसाफिर पेशाब कर दिया। शिकायत के बाद भी केबिन क्रू मेंबर्स कोई कार्रवाई नहीं की है। तब फ्लाइट प्रबंधन की तरफ से थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है, वहीं संदेही गुनाहगार मुसाफिर को नो फ्लाई लिस्ट में डाल देने की सिफारिश की है। अब जाने नो फ्लाई लिस्ट क्या है? कब और कैसी कारर्वाई हो सकती है? आइये जानते हैं,

क्या है नो फ्लाई लिस्ट?

”नो फ्लाई लिस्ट” द्वारा मुसाफिरों के बर्त्ताव को काबू करने का एक हथियार है। सफर के दौरान मौखिक, शारीरिक या फिर गलत हरकत कर यात्रा में बाधा डालते हैं, उसपर कार्रवाई की जा सकती है। मुसाफिर को एक तय समय या फिर हमेशा के लिये उड़ान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह कार्रवाई नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा एयरलाइंस से मिले इनपुट के आधार पर किया जाता है। साल 2017 में केंद्र सरकार ने द नेशनल नो फ्लाई लिस्ट नाम की एक समिति का गठन किया था, यह नियम मुसाफिरों के बर्त्ताव को काबू में करने के लिये बनाया गया है। भारत के भीतर या ऊपर सफर के दौरान गलत हरकत करने वाले ऑपरेटरों या मुसाफिरों पर यह नियम लागू होते हैं। नो फ्लाई लिस्ट नाम की यह समिति यात्रियों द्वारा किये गये ओछी हरकतों को तीन श्रेणियों में दंडित करता है। अगर यात्री लेवल वन की श्रेणी में आता है, तो उसपर तीन महीने तक के उड़ान यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेवल टू की श्रेणी में छह महीने तक का प्रतिबंध वहीं लेवल थ्री में दो साल या अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंधित यात्री अपील कर सकता है। 60 दिनों के अंदर अपील करना पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह अपील नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा गठित अपीलीय समिति के समक्ष की जा सकती है। इस समिति में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एयरलाइंस के प्रतिनिधि व यात्री संघ के सदस्य शामिल होते हैं। अपीलीय समिति  किया गया निर्णय अंतिम होता है। हालांकि, इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

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