Ranchi : आवासीय विद्यालयों में नामांकन को लेकर होने वाली प्रतियोगी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। 9 मार्च को आयोजित इस परीक्षा में निष्पक्षता और कदाचारमुक्त माहौल बनाये रखने के लिए प्रशासन ने BNSS की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। 9 मार्च को सुबह 6.30 बजे से शाम 7.00 बजे तक प्रभावी इस आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में भीड़, लाठी-डंडा, हथियार, ध्वनि विस्तारक यंत्र और किसी भी तरह की सभा पर रोक रहेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को बेहतर माहौल मिले, इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, और विधि-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे, इसलिए रांची के DC ने पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है।
परीक्षा केंद्र:
- अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिला प्लस टू उच्च विद्यालय, रांची
- बालकृष्ण उच्च विद्यालय, रांची
- मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय, रांची
- शिवनारायण मारवाड़ी बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय, रांची












