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अब होटल और रेस्‍टोरेंट के बार में नहीं छलकेंगे जाम, आदेश जारी

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kohramlive desk : कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिली में शराब की दुकानें और रेस्तरां को दोबारा खोल दिया गया है। इसके बावजूद होटल, क्लब और रेस्तरां (restaurants ) के ‘बार’ में शराब (Liquor )  सर्व नहीं की जाएगी। दिल्ली के आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक होटल, क्लब और रेस्तरां में ‘बार’ बंद रहेंगे। ’ गौरतलब है कि सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात आठ बजे के बीच खोलने की इजाजत है। शहर में शराब की दुकानें छह जून को दोबारा खुलीं थी।

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21 जून तक दी गई है ‘ट्रायल’ की इजाजत

दिल्ली में करीब दो महीने से बंद रेस्तरां को 50 फीसदी की क्षमता के साथ 21 जून तक ‘ट्रायल’ के तौर पर बैठकर खाने की सुविधा देने की इजाजत दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सभी बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और रेस्तरां (50 प्रतिशत बैठने की क्षमता तक) को परीक्षण के आधार पर 14 जून की सुबह पांच बजे से 21 जून की सुबह पांच बजे तक एक सप्ताह के लिए काम करने की अनुमति दी है।

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