Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने अपहरणकांड के दोषी सद्दाम अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यहां याद दिला दें कि साल 2014 के 17 मार्च को गोविंद चौधरी, जो अपने नाना के घर रह रहा था, चिनियां बाजार से साइकिल पर सेमरटांड लौट रहा था, तभी अकलूढोंढा के पास से उसका अपहरण कर लिया गया। इसके बाद धमकी भरा फोन किया गया। “पुराना केस वापस लो, वरना अंजाम बुरा होगा” पुलिस जांच से खुलासा हुआ कि सद्दाम ने 13 मार्च 2014 को सतवंती कुमारी (चंद्रिका चौधरी की बेटी) का भी अपहरण किया था। गोविंद उस मामले का चश्मदीद गवाह था। उसी गवाही से बचने के लिये उसने गोविंद का अपहरण कर लिया था। बाद में भारी दबाव के बाद 21 मार्च 2014 को चिरका के पास गोविंद को छोड़ा गया। गोविंद ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। 9 गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस बीच पीड़ित परिवार ने कहा “9 साल बाद इंसाफ मिला, अब भरोसा जगा है कानून पर।”
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