Ranchi : झारखंड में अगर आप सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते पकड़े गये तो अब जेब पर भारी पड़ सकता है। आज से राज्य में ऐसे मामलों में ₹1000 का जुर्माना लगेगा। पहले यह जुर्माना केवल ₹200 था। यह बदलाव “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021” को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद लागू हुआ है। यह विधेयक हेमंत सोरेन सरकार ने करीब चार साल पहले विधानसभा से पास कराया था। अब राष्ट्रपति की मुहर के साथ यह कानून बन चुका है। सदन में जब यह बिल लाया गया था, तो आजसू के तत्कालीन विधायक लंबोदर महतो ने जुर्माना ₹10,000 करने का सुझाव भी दिया था। वहीं इस कानून के तहत न सिर्फ पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान पर सख्ती होगी, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। साथ ही 21 साल से कम उम्र वालों को तंबाकू बेचना अब दंडनीय अपराध माना जायेगा।
झारखंड में पब्लिक प्लेस पर किया ये काम तो लगेगा ₹1000 का जुर्माना
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