Kohramlive Desk : केंद्र सरकार ने आधार नियम में संशोधन किए हैं। इसके अनुसार, आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अपडेट कराना जरूरी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के मुताबिक, आधार अपडेट होने से सेंट्रल आइडेंटी डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी।
UIDAI ने लोगों से किया था आग्रह
आधार नंबर जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई (UIDAI) ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अधिक हो गए हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं कराया है, वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट कराएं।’’
इस प्रकार कर सकते हैं अपडेट
लोगों को जानकारी अपडेट करने के लिए चीजें आसान बनाने को लेकर यूआईडीएआई ने नई विशेषता…दस्तावेज अपडेट…जोड़ी है. इस सुविधा का उपयोग ‘माई आधार’ पोर्टल और ‘माई आधार’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं।
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