Delhi : राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर नये नियम लागू किये गये हैं। दिल्ली में अब राशन कार्ड के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। परिवार के हर सदस्य का आधार नंबर अनिवार्य होगा। आवेदन की जांच खाद्य आपूर्ति अधिकारी स्तर पर होगी, जरूरत पड़ने पर फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जायेगा। शहर में 8 लाख से ज्यादा नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल दिल्ली में कुल लगभग 72 लाख राशन कार्ड का कोटा है। मृत्यु, पलायन या कार्ड सरेंडर होने पर नये आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है।
नये नियम 2026 के तहत SOP लागू
4 फरवरी को दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 अधिसूचित। सभी क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के निर्देश जारी किये गये हैं। जिला अधिकारियों के समन्वय से प्रक्रिया लागू की जायेगी। आवेदन में 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया बनाया जायेगा। यदि महिला 18 वर्ष से कम है, तो सबसे बड़े पुरुष सदस्य को अस्थायी मुखिया बनाया जायेगा।
जरूरी दस्तावेज
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन।
सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी।
दिल्ली में निवास प्रमाण (यदि आधार में पता अलग हो)।
आय प्रमाण पत्र (राजस्व विभाग से)।
पात्रता शपथ पत्र और बिजली बिल की प्रति।
इनको नहीं मिलेगा राशन कार्ड
A–E श्रेणी की कॉलोनी में मकान/जमीन मालिक।
आयकर दाता।
चार पहिया वाहन मालिक।
सरकारी कर्मचारी।
2 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन धारक।










