- अब कोर्ट में 22 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
kohramlive desk : New IT Act 2021 मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को वाट्सऐप और फेसबुक की याचिका पर नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाट्सऐप और फेसबुक की याचिका में कहा गया है कि IT Rules 2021 के तहत “ट्रेसेबिलिटी” क्लॉज असंवैधानिक है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के निजता अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली हाई कोर्ट 22 अक्तूबर को मामले में सुनवाई करेगा।
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मेसेज का पता लगाना निजता के अधिकार का उल्लंघन
नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मेसेज का पता लगाना और सूचना के स्रोत की पहचान करना जरूरी है। सोशल मीडिया ने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया है और असंवैधानिक बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच में इस मामले की सुनवाई चल रही है।
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