विदेशों से भारत आने वालों के लिए नयी गाइडलाइन जारी, 8 अगस्त से लागू होंगे नियम

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नयी दिल्ली : सरकार ने विदेशों से भारत आने वालों के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आज नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिसके तहत अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन से छूट के लिए यात्रा शुरू करने से पहले ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि नये दिशा-निर्देश 08 अगस्त से लागू होंगे. इसके तहत सिर्फ कुछ ही श्रेणी के यात्रियों को अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन से छूट दी जायेगी. छूट के लिए यात्रियों को यात्रा शुरू करने से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. सिर्फ गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार लोगों और 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के माता-पिता तथा जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो उन्हें ही इससे छूट मिलेगी. अन्य यात्रियों को सात दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में अनिवार्य रूप से रहना होगा.
इसके अलावा यदि कोई यात्री विमान में सवार होने से 96 घंटे पहले कोविड-19 की जाँच कराता है और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसे भी संस्थागत क्वारंटीन से छूट मिल जायेगी. उसे घर पर ही 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा.
नये दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि क्वारंटीन से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद सरकार का जो भी फैसला होगा वह अंतिम होगा तथा बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं किया जायेगा. फिलहाल जारी व्यवस्था के तहत लोग भारत आने के बाद प्रवेश स्थान पर क्वारंटीन से छूट के लिए आवेदन करते थे. इसमें काफी समय लगता था और हवाई अड्डे के निकास पर लंबी कतारें लग जाती थीं.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि उड़ान के समय से कम से कम 72 घंटे पहले ही स्वघोषणा फॉर्म भी भरना होगा. उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे भारत आने पर 14 दिन क्वारंटीन के नियम का पालन करेंगे जिसमें सात दिन अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन का खर्च वे स्वयं वहन करेंगे.

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