Kohramlive Desk : आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन अभी जेल में ही रहेंगे। गुरुवार को स्पेशल जज विकास धूल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें, वैभव जैन और अंकुश जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया। सत्येंद्र जैन ने यह कहकर जमानत मांगी थी कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बता दें, जैन दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। सत्येंद्र जैन पर फैसला 16 नवंबर को आना था, लेकिन उस वक्त वह तैयार नहीं हुआ था। विशेष जज विकास धूल ने फैसला देने से पहले सभी आरोपियों और ईडी के तर्क सुने। बता दें कि ईडी ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और 8 फर्मों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।
कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने दिया था यह तर्क
अक्टूबर में जमानत पर बहस के दौरान सत्येंद्र जैन ने तर्क दिया था कि उनका कुसूर केवल इतना है कि वह मंत्री हैं अन्यथा उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। ईडी ने उनके खिलाफ साल 2017 में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने उनसे कथित तौर पर जुड़ी 4 फर्मों में पैसा यहां से वहां किया। आरोप है कि सत्येंद्र ने अपनी ही कोलकाता की कंपनी के जरिये हवालाकांड किया और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
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