Garhwa(Nityanand Dubey) : प्यार के नाम पर भरोसा तोड़ा, इज्जत लूटी, फिर उसी इज्जत को बाजार में उछाल दिया, लेकिन बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने यौन शोषण के इस संगीन मामले में सख्त फैसला सुनाते हुये गुनहगार मेराजुल अंसारी उर्फ शाहरुख अदनान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र के झोंतर गांव की पीड़िता ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि 2 जनवरी 2022 को आरोपी ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर शादी का झांसा दिया और अगले छह महीनों तक लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। इसी दौरान आरोपी ने मोबाइल में आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिये, जिसे वह ‘यादगार’ कहता रहा।
वीडियो बना हथियार, तोड़ दिया निकाह
9 मई 2022 को पीड़िता का निकाह किसी अन्य युवक से हुआ, लेकिन आरोपी की गंदी साजिश यहीं नहीं रुकी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह ब्लैकमेल करता रहा और जबरन संबंध बनाता रहा। आखिरकार आरोपी ने फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिये। नतीजा, पीड़िता का वैवाहिक जीवन टूट गया और तलाक हो गया। जब पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के परिवार से शिकायत की, तो वहां से इंसाफ नहीं, बल्कि 10 से 20 हजार रुपये लेकर मामला दबाने की धमकी मिली। मजबूर होकर पीड़िता ने कानून का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने अदालत में 13 गवाहों को पेश किया। साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376(2) के तहत दोषी करार दिया। सजा सुनाने के बाद दोषी को फैसले की प्रति निशुल्क देते हुये न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एस.एन. धर दुबे ने पैरवी की।






