Kohramlive : भारत (Land Rule) में कुछ ऐसी जगह हैं, जहां कोई भी गैर कृषक या बाहरी खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। इसको लेकर कुछ राज्यों में सख्त नियम-कायदे बनाये गये हैं। जैसे 1972 में भूमि कानून की धारा 118 आई थी। इस धारा के तहत कोई भी गैर कृषक अथवा बाहरी निवास से हिमाचल प्रदेश में खेती वाली जमीन नहीं खरीद पायेगा।
इन राज्यों में नहीं खरीद सकते हैं जमीन(land Rule)
नागालैंड: नागालैंड में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। यहां 1963 में राज्य बनने के साथ विशेष अधिकार के रूप में धारा 371 ए का प्रावधान दिया गया। इसके अनुसार बाहर के लोग यहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं।
सिक्किम: सिक्किम में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। संविधान की धारा 371 ए फ, के तहत सिक्किम को विशेष प्रावधान दिया गया है, जिसके अनुसार बाहर के लोग यहां जमीन खरीद-बिक्री नहीं कर सकते।
अरुणाचल प्रदेश: इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। यहां कृषि भूमि को सरकारी अप्रूवल के बाद ही किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में भी प्रॉपर्टी को लेकर कड़ा नियम बनाया गया है।
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