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पर्चा और पोस्टर छापने से पहले जान लें ये जरूरी बातें…

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Hazaribagh(Sunil Sahu) : हजारीबाग के DPRO रोहित कुमार ने आज मुद्रण एवं प्रकाशकों को भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत निर्वाचन पर्चों, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक, प्रकाशकों के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता हैं।

DPRO रोहित कुमार का कहना है कि चुनाव के दरम्यान राजनीतिक दल या प्रत्याशी या उनके समर्थक मतदाताओं के बीच बांटने के लिये पर्चा और पोस्टरों का सहारा लेते है। कभी-कभी इस प्रकाशित सामग्री पर प्रकाशक का नाम और पहचान नहीं होती है, ऐसे राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्वाचन विधि में धारा 127 (क) के रूप में विधि निर्वाचन में प्रावधान किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 में कहा गया है कि कोई भी निर्वाचन पर्चा या पोस्टर मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा, जिस पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न दिया गया हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी निर्वाचन पर्चा या पोस्टर मुद्रित नहीं करेगा अथवा मुद्रित नहीं करवायेगा (क) जबतक की उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से जानता है उन्हें उनके द्वारा सत्यापित न किया जाये। कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) या (2) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है उसे छह माह का कारावास या 2 हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा दिये जा सकते हैं।

मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियॉ तथा घोषणा पत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ मुहर लगानी होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित मुद्रक- प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उपायुक्त के आलोक में मुद्रक द्वारा प्रिंट सामग्री के तीन दिनों के भीतर चार प्रतियों में प्रकाशक के घोषणा पत्र के साथ नोडल पदाधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग (विधानसभा चुनाव,2024) तथा मीडिया कोषांग, हजारीबाग (जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय) को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

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