Khunti : खूंटी के निलंबित SDM सैयद रियाज अहमद को आज जमानत दे दी गई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वन की अदालत ने शनिवार को 10 -10 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया। खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपित आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को रिहा करने का आदेश सुनाया। गौरतलब है कि शैक्षणिक दौरे पर खूंटी आयी हिमाचल प्रदेश के आइआइटी मंडी की एक छात्रा ने खूंटी के SDM सैयद रियाज अहमद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़िता छात्रा के बयान पर बीते 4 जुलाई को खूंटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने SDM को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल भेजे जाने के दूसरे दिन यानि 6 जुलाई को निचली अदालत में आरोपित अधिकारी के वकील की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
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