Karnataka : हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। यहां याद दिला दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने छात्राओं की याचिकाओं को खारिज करते हुये कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते।
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