ITR फाइलिंग शुरू, आयकर विभाग ने जारी की नई यूटिलिटीज

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Kohramlive : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वाले करदाताओं के लिए अहम अपडेट है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटीज जारी की हैं।

ITR फाइलिंग के लिए जारी हुई नई यूटिलिटी

  • अब पात्र करदाता ऑफलाइन मोड में भी अपनी आय और टैक्स डिटेल भरकर रिटर्न तैयार कर सकते हैं और बाद में उसे ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे।
  • आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटीज जारी की हैं।
  • करदाता ऑफलाइन मोड में रिटर्न तैयार कर सकेंगे।
  • बाद में रिटर्न को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा।

कैसे काम करेगी नई ITR Utility?

  • नई एक्सेल यूटिलिटी करदाताओं को आसान ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध कराती है।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल से एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड की जा सकेगी।
  • करदाता आय, कटौती और टैक्स डिटेल ऑफलाइन भर सकेंगे।
  • सिस्टम Tax Liability की गणना करेगा।
  • इसके बाद JSON फाइल जनरेट होगी।
  • फाइल को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड और वेरिफाई किया जा सकेगा।
  • आयकर विभाग का उद्देश्य है कि वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनर्स, छोटे कारोबारी और प्रोफेशनल्स समय रहते ITR फाइल कर सकें और अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचें।

कौन भर सकता है ITR-1?

ITR-1 (सहज फॉर्म) निवासी व्यक्तियों के लिए है:

  • जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक हो।
  • आय का स्रोत सैलरी, पेंशन, अधिकतम दो मकानों की संपत्ति या ब्याज हो।
  • 5,000 रुपये तक कृषि आय शामिल हो सकती है।
  • धारा 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक LTCG होने पर भी पात्रता मिलेगी।

ITR-4 किनके लिए है?

ITR-4 छोटे व्यवसायियों और प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है।

यह लागू होगा

  • निवासी व्यक्ति, HUF और LLP छोड़कर अन्य फर्मों पर।
  • कुल आय 50 लाख रुपये तक हो।
  • धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रकल्पित कराधान योजना चुनने वालों के लिए।
  • 1.25 लाख रुपये तक LTCG वाले पात्र करदाता भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

 

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