नई दिल्ली : आयकरदाताओं के लिए उल्लेखनीय है कि Income Tax Return भरने की अंतिम तारीख पांच बार आगे बढ़ाई जा चुकी हैं। Coronavirus Pandemic को देखते हुए CBDT ने अब अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। जिन लोगों को अपना Revised ITR या Belated ITR भरना है उन्हें रिटर्न भरने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके पहले इनकम टैक्सस रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था। फिर 31 जुलाई 2020 और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 किया गया। इसके बाद 30 नवंबर किया गया। अब ये 31 दिसंबर 2020 है।
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- कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी
ITR से जुड़ी कुछ जरूरी तारीखें
- भले ही ITR दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर तक हो चुकी है लेकिन इसका असेसमेंट पीरियड 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 ही रहेगा।
2. जिन टैक्सपेयर्स का अकाउंट ऑडिट के लिए है, उनके लिए ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 है.
3. छोटे टैक्सपेयर्स जिनकी सेल्फ असेसमेंट Income Tax देनदारी 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी है।
देर करने पर पेनाल्टी का प्रावधान
- देरी से ITR भरने पर आपको इसकी कीमत पेनल्टी के रूप में चुकानी होती है। ये 10,000 रुपये तक हो सकती है। अगर आप अपना ITR तय तारीख 31 अगस्त के बाद लेकिन 31 दिसंबर के पहले भरते हैं, तो 5000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी।
- ITR 31 दिसंबर 2020 के बाद भरते हैं, तो पेनल्टी 10,000 रुपये हो जाएगी।
- छोटे टैक्सपेयर्स को पेनल्टी में थोड़ी राहत दी गई है। 5 लाख सालाना से कम कमाने वाले टैक्सपेयर्स पर अधिकतम पेनल्टी 1000 रुपये होगी।
- टैक्स चोरी को लेकर IT विभाग के कड़े प्रावधान हैं। अगर 25 लाख का टैक्स चोरी का मामला सामने आता है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है।
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