kohram live desk : गौर करें, 31 मार्च फिनांशियल ईयर 2020-21 का अंतिम दिन है। टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट के लिए बेहद कम टाइम शेष है। यह तय करना जरूरी है कि आप पुराने टैक्स सिस्टम को अपनाना चाहते हैं या फिर नई व्यवस्था को। अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम अपना रहे हैं तो इनवेस्टमेंट के माध्यम से राशि बचा सकते हैं। अगर आप वेतनभोगी हैं, तो सैलरी का 12% पैसा प्रोविडेंट फंड में योगदान करते हैं। यह सरकारी योजना है, इसलिए यहां आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ऐसे में आप यहां अपना इंवेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं।
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एनपीएस में सुरक्षित रहेगा रिटायरमेंट
सामान्यत: वेतनभोगी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इनवेस्टमेंट करते हैं तो रिटायरमेंट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इससे इनकम टैक्स एक्ट 80सी और 80सीसीडी(1बी) तहत कर भुगतान में भी छूट मिलेगी।
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सेविंग अकाउंट में भी इंवेस्टमेंट फायदेमंद
सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज दर सेक्शन 80टीटीए के तहत टैक्स के दायरे में आता है। यहां इनवेस्टमेंट से टैक्स में 10 हजार रुपये की छूट मिलती है। वरीय नागरिकों को एफडी और पोस्ट ऑफिस में इनवेस्टमेंट करने पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है।
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एजुकेशन लोन में दो तरह के फायदे
यदि पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, तो दो प्रकार के फायदे हैं। पहला फायदा कि आप समय से पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, दूसरी तरफ आप इसके जरिये टैक्स में छूट भी क्लेम कर सकते हैं। सिंगल पेरेंट्स और अविवाहित अभिभावक भी इसका फायदा उठा सकते हैं।






