अगर इस रोज तक भी ITR नहीं भरा, तो समझिये खेल खत्म…

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Kohramlive : हर साल दिवाली की तरह एक और “फिक्स डेट” आती है, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख। जो लोग इस तारीख को पार कर देते हैं, उनके लिये आगे की राह कांटों भरी और जुर्मानों से भरी हो जाती है। इस साल गैर-ऑडिट कैटेगिरी के टैक्सपेयर्स के लिये वह तारीख थी 16 सितंबर, 2025। अब सवाल उठता है अगर आपने यह डेडलाइन मिस कर दी, तो क्या होगा? क्या अब भी कोई रास्ता बचा है, या अब सिर्फ नोटिस ही आयेगा? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कुछ बदलावों के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की लास्ट डेट 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। मगर राहत सिर्फ ऑडिट कैटेगिरी वालों के लिये थी। गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिये समय की रेत अब फिसल चुकी है।

कौन-कौन फाइल करता है ITR?

भारत में हर वह व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय कर योग्य सीमा से अधिक है, उसे ITR फाइल करना जरूरी है। ₹2.5 लाख से ऊपर (सामान्य करदाता), ₹3 लाख से ऊपर (सीनियर सिटीजन, 60+ वर्ष) एवं  ₹5 लाख से ऊपर (सुपर सीनियर सिटीजन, 80+ वर्ष)  और यदि आपकी आय इससे कम भी है, तो भी ITR फाइल करना जरूरी हो सकता है,
अगर, आपके बैंक ₹1 करोड़ से अधिक जमा हैं, विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से अधिक खर्च किये या बिजली बिल ₹1 लाख से अधिक भरे हैं।

अब क्या है विकल्प?

अगर आप 16 सितंबर तक ITR फाइल नहीं कर पाये, तो भी आखिरी मौका बाकी है। आप 31 दिसंबर, 2025 तक विलंबित ITR (Belated ITR) फाइल कर सकते हैं। लेकिन, अगर आय ₹5 लाख से अधिक है, तो जुर्माना ₹5,000। वहीं, ₹5 लाख से कम है, तो जुर्माना ₹1,000। अगर टैक्स बकाया है, तो धारा 234A के तहत
1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा।

अगर अब भी नहीं किया फाइल, तो क्या होगा?

अगर आपने दिसंबर तक भी ITR नहीं भरा, तो समझिए खेल खत्म। आयकर विभाग के पास आपके हर लेन-देन का रिकॉर्ड होता है, बैंक स्टेटमेंट, TDS, AIS और SFT रिपोर्ट से आपकी आय का पूरा ब्योरा निकाला जा सकता है।
अगर फर्क पाया गया, तो सीधे नोटिस भेजा जायेगा। तब मामला सिर्फ टैक्स का नहीं, जुर्माने और जांच का हो जायेगा। कानून कहता है, अघोषित आय मिलने पर जुर्माना 100% से लेकर 300% तक लग सकता है। गंभीर मामलों में प्रॉसिक्यूशन (अभियोजन) की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। वहीं, ITR सिर्फ टैक्स नहीं, आपकी वित्तीय पहचान होती है। कल को अगर आप बैंक से होम लोन, बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन या विदेश यात्रा के लिये वीजा लेना चाहें, तो ITR की प्रति मांगी जायेगी। अगर फाइल नहीं है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर नेगेटिव असर पड़ेगा।

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