मंत्रिपरिषद के ऐतिहासिक फैसले, ये बोल गये CM हेमंत सोरेन…

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Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 16 महत्वपूर्ण फैसले लिये गये, जो झारखंड के विकास को नई दिशा देंगे। इस बैठक में आर्थिक, प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। झारखंड में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिये झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। इससे राज्य में छोटे और मध्यम कारोबारियों को नये अवसर मिलेंगे। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि ये फैसले झारखंड की जनता के जीवन को आसान बनाने और राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिये लिये गये हैं। सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी।”

सरकारी कर्मियों के लिए अहम फैसलाःसचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की प्रोन्नति से जुड़ी नियमावली में विशेष छूट दी गई, जिससे कर्मियों को करियर ग्रोथ में सहूलियत मिलेगी।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधारः राज्य के सरकारी स्कूलों में 50000 नये शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया गया, जिसमें 3451 पद विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिये आरक्षित रहेंगे। यह कदम समावेशी शिक्षा प्रणाली को मजबूती देगा।

न्याय व्यवस्था को डिजिटल बढ़तः ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के कार्यान्वयन को हरी झंडी मिली, जिससे झारखंड में न्यायिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जायेगा।

महिलाओं के स्वावलंबन के लिये नई दिशाः झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन किया गया, जिससे लाभुक महिलाओं को अधिक सुविधाएं मिल सकें।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारः झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई, जिससे ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

जल संसाधनों का सुदृढ़ीकरणः बालपहाड़ी सिंचाई योजना के तहत बालपहाड़ी बराज के निर्माण को मंजूरी दी गई, जिससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी।

पुलिस आवास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावाः झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के तहत निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी देने के लिए संकल्प में संशोधन किया गया।

GST दर में वृद्धि का प्रभावः निर्माण कार्यों पर GST दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने के कारण जल संसाधन विभाग की संविदाओं में अतिरिक्त राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई।

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