Ranchi : झारखंड में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (FRO) और असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार के नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक नहीं लगाई। हालांकि, सरकार से जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। सोमवार को सुनवाई में अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले पर रोक की मांग की गई। दलील दी गई कि प्रक्रिया रद्द हुई तो सरकार FRO और ACF पदों के लिए नया विज्ञापन निकाल सकती है।कोर्ट ने फिलहाल रोक नहीं लगाई। हालांकि, अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक नियुक्ति को लेकर कोई नया घटनाक्रम होता है तो संबंधित पक्ष हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सूरज वर्मा और सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने पक्ष रखा।
दो विज्ञापनों की नियुक्ति प्रक्रिया पर विवाद
मामला FRO विज्ञापन संख्या 4/2024 और ACF विज्ञापन संख्या 3/2024 से जुड़ा है। दोनों प्रक्रियाओं के खिलाफ अलग-अलग याचिकायें दाखिल हुई हैं। FRO मामले में नागेंद्र कुमार यादव व अन्य और ACF मामले में अनूप कुमार व अन्य याचिकाकर्ता हैं।








